रिसॉर्ट मालिक और दो अन्य को रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया

Yogita Thulta
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ऋषिकेश के पास स्थित वनांतरा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। यह मामला 2022 में हुआ था जब अंकिता की लाश एक नहर से बरामद हुई थी।

शुक्रवार को उत्तराखंड की एक अदालत ने पौड़ी जिले में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया।

कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने 19 मई को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की अंतिम बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया। उन्होंने पुलकित आर्य, जो कि अब निष्कासित भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है, और उसके दो कर्मचारियों — सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता — को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलकित और अंकिता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलकित ने अपने दोनों कर्मचारियों के साथ मिलकर उसे नहर में धक्का दे दिया।

अंकिता का शव 24 सितंबर 2022 को नहर से बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले की पहली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को हुई।

विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की गई जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

तीनों आरोपियों पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही शुरू हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत में जांच अधिकारी समेत कुल 47 गवाहों की गवाही हुई।

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