Uttarakhand High Court : हर छात्र से 80 हजार के बजाय 2.15 लाख वसूले, आयुर्वेदिक कॉलेजों को HC से झटका
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को करारा झटका दिया है। अदालत ने साफ कर दिया कि कॉलेजों द्वारा छात्रों से 80 हजार रुपये की जगह 2.15 लाख रुपये वसूलना गलत था। अब कॉलेजों को यह अतिरिक्त वसूली वापस करनी होगी। 2018 का आदेश बरकरार बुधवार को न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा … Read more